जोधपुर | अभिनेता सलमान खान पर चल रहे केस में जोधपुर कोर्ट ने सजा सुना दी है सलमान खान को ” काला हिरण शिकार “केस में दोषी करार दिया गया है जिसके तहत उन्हें 6 साल की सजा हो सकती है |
सरकारी वकील ने अभिनेता सलमान खान को कम से कम 6 साल की सजा की मांग की है गोरतलब है इस केस में आज 20 साल बाद आज जोधपुर कोर्ट ने फ़ेसला सुनाया है | फिल्म ” हम साथ -साथ है ” की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर 1998 को सलमान खान पर काले हिरन शिकार के आरोपों के तहत केस दायर किया गया था साथ ही अभिनेता सेफ अली खान , अभिनेत्री तब्बू ,सोनाली बेन्द्र आदि को भी आरोपी बनाया गया था किन्तु आज सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है |
यह लगी धारा –
दो अक्टूबर 1998 ” काला हिरण शिकार ” मामले में सलमान खान पर वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत दोषी करार दिया गया था |
सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे, हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे |
सरकारी वकील का कहना है कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं |