बाबा रामदेव कुंवारापन को मानते है ये कामयाबी

पणजी। योग गुरू रामदेव ने कहा है कि उनकी सफलता और आनंदपूर्ण जीवन की एक वजह उनका कुंवारा होना है। 52 वर्षीय योग गुरू गोवा महोत्सव, 2018 को संबोधित कर रहे थे। तीन दिवसीय इस महोत्सव की शुरुआत पणजी के निकट हुई।

आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि समूह की स्थापना करने वाले रामदेव ने कहा कि कंपनी का पंजीकरण गैर लाभकारी धर्माथ ट्रस्ट के रूप में हुई थी क्योंकि इसका लक्ष्य धन कमाना नहीं है। उन्होंने कहा, लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं। न बीवी न बच्चे, फिर भी कितने अच्छे। शादी आसान बात नहीं है। कई लोग अभी शादी करेंगे और कई कर चुके हैं।

अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको जिदगी भर उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। रामदेव ने कहा, आपको खुश रहने के लिए पत्नी और बच्चे की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा कभी भी राजनीतिक पद संभालने की नहीं रही।

काले हिरण मामला: सलमान खान को पांच साल की सजा, कोर्ट से जाएंगे जेल

बॉलीवुड डेस्क। आज बीस साल पुराने काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सलमान खान को दोषी करार दिया हैं। बाकी के सभी कलाकार तब्बू, सैफ अली खान, नीलम, और सोनाली बेंद्रे को अदालत ने बरी कर दिया हैं। कोर्ट ने इस मामले में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही सलमान का गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा चुका है। इस मामले में तीन साल से कम की सजा का प्रावधान होन के कारण उन्हे जेल नही जाना पड़ेगा।

जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना’ हम साथ साथ है” फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्तूबर, 1998 की है। इस मामलें में सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा149 ( गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।

सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे। हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

सलमान खान को 5 साल की सजा –

जोधपुर | अभिनेता सलमान खान पर चल रहे  केस में  जोधपुर कोर्ट ने सजा सुना दी है सलमान खान को ” काला हिरण शिकार “केस में दोषी करार दिया गया है जिसके तहत उन्हें 6 साल की सजा हो सकती है |

सरकारी वकील ने अभिनेता सलमान खान को कम से कम 6 साल की सजा की मांग की है  गोरतलब है इस केस में आज 20 साल बाद आज जोधपुर कोर्ट ने फ़ेसला सुनाया है | फिल्म ” हम साथ -साथ है ” की  शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर 1998 को सलमान खान पर काले हिरन शिकार के आरोपों के तहत  केस दायर किया गया था साथ ही अभिनेता सेफ अली खान , अभिनेत्री तब्बू ,सोनाली बेन्द्र आदि को भी आरोपी बनाया गया था किन्तु आज सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है |

यह लगी धारा –

दो अक्टूबर 1998 ” काला हिरण शिकार ” मामले में  सलमान खान पर वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत दोषी करार दिया गया था |

सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे,  हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे |

सरकारी वकील का कहना है कि जब लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए. उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं |

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