यौन शोषण मामला : आसाराम को मिली उम्रकैद की सजा, अन्य दो दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा

जोधपुर। गुरूकुल की नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी कथा वाचक आसाराम काे उम्रकैद तथा उसके दो सेवादारों को बीस-बीस साल की सजा सुनार्इ है। कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए आसाराम को दोषी करार दिया है। जोधपुर की निचली अदालत ने सेंट्रल जेल परिसर में बने विशेष कोट रूम में यह फैसला सुनाया है। जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं अन्य दो दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

फैसला आते ही अासाराम ने सिर पकड़ लिया आैर हे राम-हे राम करते हुए फूट-फूटकर राेने लगा। इस दाैरान वकीलाें ने आसाराम काे संभाला। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच केन्द्रीय जेल में बनाई गर्इ अस्थाई अदालत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम अदालत के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने आसाराम तथा उसके दो सेवादार शिल्पी और शरतचन्द्र को नाबालिग से यौन शोषण करने का दोषी माना।

ये है मामला:

आसाराम पर यूपी की एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप था। पीडि़ता का आरोप था कि आसाराम ने जोधपुर के निकट मनई आश्रम में उसे बुलाया था और 15 अगस्त, 2013 में उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीडि़ता छिंदवाड़ा आश्रम के कन्या छात्रावास में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। पीडि़ता के माता-पिता ने 20 अगस्त, 2013 को दिल्ली कमलानगर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद मामले को जोधपुर ट्रांसफर किया गया था। जांच के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को 30 अगस्त को इंदौर स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया था।

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