जयपुर | राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिको के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है जिसके तहत अपराध की स्थिति में व्यक्ति राज्य के किसी भी पुलिस थाने में अपनी एफ आई आर दर्ज करा सकता है अब थानों में कोई भी एफ आई आर जीरो एफ आई आर नहीं होगी | अब अपराध किसी भी थानाक्षेत्र में हुवा हो अब उन सभी एफ आई आर नंबर डाला जाएगा | इस सिस्टम से सभी एफ आई आर का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा | जब से CRPC बनी थी तब से ही यह नियम लागु था की जिस
क्षेत्र के थाने में जीरो एफ आई आर करवानी होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा लेकिन अब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) के लागू होते ही पुराने नियम स्वत ही खत्म हो जाएंगे।गोरतलब है की राज्य के सभी थानों में अब सीसीटीएनएस व्यव्सथा लागू हो चुकी है इस नई व्यवस्था के अंतर्गत सभी एफ आई आर पर नंबर डालना जरुरी हो गया है इसके साथ ही रिकॉर्ड सम्बंधित सभी काम ऑनलाइन कर दिए गए है अब अपराध की स्थिति में पीड़ित किसी भी थाने में एफ आई आर दर्ज करा सकता है |