यौन शोषण मामला : आसाराम को मिली उम्रकैद की सजा, अन्य दो दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा

जोधपुर। गुरूकुल की नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी कथा वाचक आसाराम काे उम्रकैद तथा उसके दो सेवादारों को बीस-बीस साल की सजा सुनार्इ है। कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए आसाराम को दोषी करार दिया है। जोधपुर की निचली अदालत ने सेंट्रल जेल परिसर में बने विशेष कोट रूम में यह फैसला सुनाया है। जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं अन्य दो दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

फैसला आते ही अासाराम ने सिर पकड़ लिया आैर हे राम-हे राम करते हुए फूट-फूटकर राेने लगा। इस दाैरान वकीलाें ने आसाराम काे संभाला। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच केन्द्रीय जेल में बनाई गर्इ अस्थाई अदालत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम अदालत के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने आसाराम तथा उसके दो सेवादार शिल्पी और शरतचन्द्र को नाबालिग से यौन शोषण करने का दोषी माना।

ये है मामला:

आसाराम पर यूपी की एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप था। पीडि़ता का आरोप था कि आसाराम ने जोधपुर के निकट मनई आश्रम में उसे बुलाया था और 15 अगस्त, 2013 में उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीडि़ता छिंदवाड़ा आश्रम के कन्या छात्रावास में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। पीडि़ता के माता-पिता ने 20 अगस्त, 2013 को दिल्ली कमलानगर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद मामले को जोधपुर ट्रांसफर किया गया था। जांच के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को 30 अगस्त को इंदौर स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया था।

यौन शोषण मामला : कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया, सजा पर फैसला थाेेेड़ी देर में

जोधपुर। आसाराम को यौन शोषण मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया गया है आसाराम एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में लगभग 5 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद थे इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया. इस मामले में आसाराम के साथ दो और लोगी को दोषी करार दिया गया है। जोधपुर की निचली अदालत ने सेंट्रल जेल परिसर में बने विशेष कोट रूम में यह फैसला सुनाया है।

पीडि़ता के वकील ने आसाराम को कड़ी सजा देने की मांग की है। आसाराम के खिलाफ जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, उनमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इससे पहले वहीं अशांति की आशंका कों देखते हुए जोधपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान सहित चार राज्यों में रेड अलर्ट कर दिया गया है। राजस्थान के अलावा गुजरात, उत्तरप्रदेश और हरियाणा में रेड अलर्ट किया गया है।

यह था पूरा मामला
आसाराम पर यूपी की एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप था। पीडि़ता का आरोप था कि आसाराम ने जोधपुर के निकट मनई आश्रम में उसे बुलाया था और 15 अगस्त, 2013 में उसके साथ दुष्कर्म किया था।

पीडि़ता छिंदवाड़ा आश्रम के कन्या छात्रावास में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। पीडि़ता के माता-पिता ने 20 अगस्त, 2013 को दिल्ली कमलानगर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद मामले को जोधपुर ट्रांसफर किया गया था। जांच के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को 30 अगस्त को इंदौर स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया था।

दुष्कर्म मामला : आसाराम पर कुछ देर में सुनाया जाएगा फैसला, जोधपुर जेल पहुंचे जज

जोधपुर। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू पर फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। फैसला सुनाने के लिए जज मधुसूदन शर्मा जेल पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में भक्तों के पहुंचने और सुरक्षा कारणों के चलते जोधपुर की एक अदालत जेल परिसर में ही आसाराम पर फैसला सुनाएगी।

जोधपुर की कोर्ट ने सुरक्षा कारणों से सेंट्रल जेल परिसर में ही फैसला सुनाने का निर्णय किया है। फैसले के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही भारी मात्र में पुलिस बल तैनात किया गया है।

उधर, जेल में आसाराम ने फैसले की पूर्व संध्या पर कहा- ‘अब भगवान से ही उम्मीद है, होई है वही जो राम रचि राखा। मंगलवार को जोधपुर कलेक्टर रविकुमार सुरपुर व पुलिस उपायुक्त अमनदीप सिंह जेल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने आसाराम से पूछा- ‘फैसले को लेकर क्या सोच रहे हो?’ इस पर आसाराम ने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वह मंजूर होगा। वह और उनके समर्थक गांधीवादी विचारधारा के हैं और अहिंसा में यकीन रखते हैं। जेल प्रशासन की मानें तो आसाराम के चेहरे पर फैसले को लेकर कोई शिकन नहीं है। हां, उत्सुकता जरूर है।

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