राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला दिया है हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ऑनलाइन पढ़ाने वाले सीबीएसई स्कूल 70 फीसदी फीस ले सकते है। कोरोना काल में कई स्कूलों ने आॅनलाइन पढ़ाना जा रहा था इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। राजस्थान सरकार के शिक्षा निदेशालय के फैसले के खिलाफ निजी स्कूलों के अभिभावक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन अब हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर का शिक्षा निदेशालय बीकानेर की सिफारिशों को जारी रखा है।
इस फैसले के बाद निजी स्कूलों को राहत मिली है तो अभिभावकों को निराश हुई है लेकिन स्कूल नहीं जाकर घर से पढ़ाई करने से कोरोना का प्रकोप इतना नहीं फैला जितना दूसरे देशो में देखा गया है।
जाने पूरा मामला
कोरोना काल में राज्य सरकार ने स्कूल फीस को स्थगित कर दिया था इसके बाद निजी स्कूलों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर हाई कोर्ट की एकलपीठ ने स्कूलों को ट्यूशन फीस का 60 प्रतिशत हिस्सा बतौर फीस लेने के आदेश दिये थो इसके बाद सिंगल बैंच के फैसले पर रोक लगा दी थी।