राजस्थान सरकार ने की कर्ज माफी के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण घोषनाएं

जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने किसानों की कर्ज माफी, बीकानेर जिले में गौ अभ्यारण्य स्थापित करने, लंबित वीसीआर मामलों में जुर्माना राशि नहीं वसूलने, निजी वाहनों को टोल टैक्स में छूट देने, पुलिस विभाग में 952 अतिरिक्त पद सृजित करने सहित कई घोषणायें की हैं।  राजे ने विधानसभा में वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए ये घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमांत किसानों के 30 सितम्बर, 2017 तक के बकाया अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफी की घोषणा के साथ सहकारी बैंकों के अन्य काश्तकारों को भी 50 हजार रूपये तक के बकाया अल्पकालीन फसली ऋण को लघु काश्तकारों के लिए निर्धारित कृषि जोत के अनुपात में ऋण को एकबारीय माफ किया जाएगा।

 

उन्होंने कहा कि गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बीकानेर जिले की डूंगरगढ तहसील के ग्राम नापासर में पांच 5 करोड़ रूपये की लागत से गौ-अभ्यारण्य स्थापित होगा। इसी तरह पांच करोड रूपये की लागत से मांढेरा रूंध के घास बीड क्षेत्र को ‘कदम्ब कुंज वन’ के रूप में विकसित किया जाएगा। वहां कदम्ब, गूलर, पीपल, बड़, जामुन, नीम आदि के पौधे लगाए जाएंगे। इसी तरह जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध नागौर कृषि महाविद्यालय में फूड टेक्नोलोजी का पृथक विभाग खोला जाएगा। इसके अलावा निजी वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने की घोषणा भी की गई।

उन्होंने कहा कि चुरु में अग्रसेन नगर रेलवे फाटक पर आरओबी का निर्माण, हनुमानगढ-भटिण्डा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर संगरिया क्षेत्र में अंडरपास का निर्माण, बयाना (भरतपुर) में रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को प्रतिमाह 45 करोड़ रूपये की राशि का सहयोग राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से ऋण एवं अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।इसी तरह बाली/रानी/देसूरी के 222 गांवों के लिए 476 करोड़ की लागत से जवाई बांध से पेयजल योजना। इस वर्ष 50 करोड़ का प्रावधान, कोटा के सांगोद, पीपलदा एवं लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए 297.48 करोड़ रूपये की हरिपुरा मांझी पेयजल योजना की घोषणा भी की गई। इससे सांगोद विधानसभा के 102 गांव एवं 20 मजरे, पीपलदा विधानसभा के 44 गांव एवं 6 मजरे तथा लाडपुरा विधानसभा के 61 गांव एवं 61 मजरे (कुल 259 हेबिटेशन) लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा कि नियमित कृषि उपभोक्ताओं की वीसीआर नहीं भरी जाएगी एवं जो कृषि उपभोक्ता विद्युत भार में वृद्धि कराना चाहेंगे उनकी भार वृद्धि सामान्य दरों पर की जाएगी। बूंद-बूंद, फव्वारा या डिग्गी सिंचाई पद्धति में कृषि कनेक्शन के लिए सितम्बर 2015 के बाद से लम्बित आवेदनों को कनेक्शन दिया जायेगा। स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के तहत लंबित वीसीआर के प्रकरणों में 30 जून 2018 तक के लिए जुर्माना राशि वसूल नहीं किये जाने एवं सामान्य दरों पर ही निस्तारण की घोषणा भी की गई।  इसी तरह पीएचसी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरैना पंचायत समिति दूदू (जयपुर), मेड पंचायत समिति विराट नगर, (जयपुर), करवर पंचायत समिति नैनवां (बून्दी), थावलां पंचायत समिति रियांबडी (नागौर), सेतरावा पंचायत समिति देचू (जोधपुर) एवं गडिय़ाला-पंचायत समिति कोलायत (बीकानेर) को सीएचसी में क्रमोन्नत तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र छापरी खुर्द पंचायत समिति डीडवाना एवं नीमोद, पंचायत समिति मौलासर, जिला नागौर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जायेगा।

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